बहुचर्चित किन्नर हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाया उम्र कैद व जुर्माना
बहुचर्चित किन्नर हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाया उम्र कैद व जुर्माना
उन्नाव सफीपुर नगर में दो वर्ष पूर्व हुए बहुचर्चित मुस्कान किन्नर हत्याकांड में कोर्ट नंबर चतुर्थ ने नामजद दो किन्नरों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में 33-33 हजार अर्थदंड जुर्माना लगाया है। हत्याकांड में शामिल एक आरोपी किन्नर रूबी आज भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के बबरअली खेड़ा मोहल्ला निवासी मुस्कान किन्नर की 30 जुलाई 2022 की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद साथ रहने वाली किन्नर मुरादाबाद जिले की रूबी, मथुरा की सलोनी और झांसी की अन्नू पर रात शव के अंतिम संस्कार के बाद पति मथुरा के थाना चंद्रावली के यमुनापल्ली लक्ष्मीनगर निवासी सोनू किन्नर ने तीनों के खिलाफ हत्या और लूट समेत कई सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।घटना के दूसरे दिन फिर पुलिस किन्नर के घर पहुंची और सघन तलाशी ली, लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा। कोतवाली पुलिस ने सघनता से छानबीन तेज करते हुए अलग अलग जनपदों से नामजद हत्यारोपी किन्नर सलोनी उर्फ संदीप व किन्नर अन्नू उर्फ जयप्रकाश को गिरफ्तार कर किन्नर मुस्कान से लूटा गया सोना, चांदी व नगदी बरामद करते हुए दोनों को जेल भेज दिया।मुकदमे की विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर सफीपुर अवनीश सिंह ने की और दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्यों को जुटाते हुए न्यायालय में 1 नवम्बर 2022 को चार्जशीट दाखिल कर दी। तब से मुकदमा विशेष न्यायालय ईसी एक्ट की कोर्ट में विचाराधीन था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई।अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार गौड़ व मनोज कुमार पांडेय की ओर से पेश की गए दलीलें व पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को देखने के बाद न्यायाधीश शिप्रा आर्या ने आरोपी किन्नर सलोनी व अन्नू को किन्नर मुस्कान की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि जिस मुलजिम को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं सकी है। उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए।
24 सूर्य न्यूज रिपोर्टर हरिओम

