अब मॉडल शॉप में ग्राहक बैठकर पी सकेंगे शराब, यूपी सरकार की नई आबकारी नीति में हुआ बड़ा बदलाव
पुराने लाइसेंसधारियों के लिए मुसीबत

अब मॉडल शॉप में ग्राहक बैठकर पी सकेंगे शराब, यूपी सरकार की नई आबकारी नीति में हुआ बड़ा बदलाव
नोएडा: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति जारी कर दी है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य 55,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाना और शराब कारोबार को अधिक मजबूत बनाना है. नीति में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे व्यापारियों और खरीददारों दोनों को फायदा होगा. इसके तहत दुकानों का आवंटन, शराब की श्रेणियों में बदलाव, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा और निर्यात प्रोत्साहन जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं.
ई-लॉटरी से होगी दुकानें आवंटित
ये जानकारी देते हुए गौतमबुद्ध नगर के आबकारी विभाग के अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि इस बार शराब की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य में अधिकतम दो दुकानें ही ले सकता है. हालांकि, वो सभी दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है. इसके अलावा, अब केवल सफल आवेदकों से ही फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या बैंक गारंटी (BG) मांगी जाएगी, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल होगी और ज्यादा लोग भाग ले सकेंगे. आपको बता दें कि नई नीति के तहत, अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 से दुकानों को दो साल के लिए नवीनीकृत करने की सुविधा दी जाएगी. इससे व्यापारियों को लंबे समय तक कारोबार करने में आसानी होगी और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.
नई शराब कैटेगरी और पैकेजिंग में बदलाव
सरकार ने 28% वी/वी तीव्रता वाली अनाज-आधारित यूपी निर्मित शराब (UPML) की एक नई श्रेणी शुरू की है. अब विदेशी शराब और बीयर की अलग-अलग दुकानों की जगह कंपोजिट दुकानें बनाई जाएंगी, जिससे दुकानों की संख्या बढ़ाए बिना बिक्री को बढ़ाया जा सकेगा. देशी शराब केवल टेट्रा पैक में ही बेची जाएगी. पहले इसे पेट बॉटल्स और कांच की बोतलों में भी बेचा जाता था, लेकिन नए नियम से मिलावट और अवैध बिक्री पर रोक लगेगी. विदेशी शराब (IMFL) के रेगुलर श्रेणी में अब 90ml की नई बोतल उपलब्ध होगी. वाइन और लो-अल्कोहलिक बार (LAB) में अब बीयर की तरह कैन में भी उत्पाद बेचे जा सकेंगे.
मॉडल शॉप और नई बिक्री सुविधाएं
जिन कंपोजिट दुकानों का क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट या अधिक है, वे मॉडल शॉप में बदली जा सकती हैं. मॉडल शॉप में ग्राहक बैठकर शराब का सेवन कर सकेंगे. देशी शराब की दुकानों को शर्तों के तहत बीयर बेचने की अनुमति भी दी गई है. नोएडा और नगर निगम क्षेत्रों में कम से कम 3,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल वाली दो मॉडल शॉप को प्रीमियम मॉडल शॉप के रूप में बदला जा सकता है और इन्हें वर्ष 2027-28 तक नवीनीकृत किया जा सकेगा.
लो-अल्कोहलिक बार (LAB) खुलेंगे
नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में लो-अल्कोहलिक बार (LAB) खोले जाएंगे, जहां केवल बीयर और वाइन परोसी जाएगी. इसी तरह, इन शहरों में लो-अल्कोहलिक प्रीमियम रिटेल वेंड (LA-PRV) की भी शुरुआत की गई है, जहां केवल बीयर और वाइन की बिक्री होगी. इसके साथ ही प्रदेश के विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले आईटी और आईटीईएस परिसरों में अब बार और पीआरवी खोलने की अनुमति दी गई है.