न्यायालय द्वारा आर्म्स एक्ट मामले में तीन अभियुक्तों को तीन साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का लगाया गया अर्थदंड
बगहा न्यायालय द्वारा आर्म्स एक्ट मामले में तीन अभियुक्तों को तीन साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का लगाया गया अर्थदंड।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन पदाधिकारी राम प्रीत दास का अहम भूमिका रही है।
बिहार डेस्क,बगहा। बगहा पुलिस की चार्जशीट के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम बगहा प० चम्पारण द्वारा बगहा थाना काण्ड सं०-227/2025, आर्म्स एक्ट मामले में तीन आरोपियों को तीन साल की सजा और तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया आरोपियों में महिमा कुमारी, दिलशेर अली और भुलाई मियां शामिल हैं।उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक बगहा रामानंद कौशल ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी करके दिया।उन्होंने बताया कि बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम बगहा प० चम्पारण द्वारा बगहा थाना काण्ड सं०-227/2025, धारा-25 (1-B) a/26(1)/35 आर्म्स Act. के अंतर्गत आरोपित नामजद अभियुक्त महिमा कुमारी, पति रामलखन कुशवाहा, दिलशेर अली, पे० भोला मियां, दोनों सा० चंडीस्थान मलाही टोला, भुलाई मियां, पे० स्व० सादिक मियां, सा० मलपुरवा सभी थाना-बगहा, जिला प० चम्पारण के विरुद्ध दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा इस कांड को त्वरित विचारण के अंतर्गत रखते हुए कांड का अनुश्रवण स्वयं कर रहे थे। आरोप गठन कर न्यायालय द्वारा नामजद अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपया का अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन पदाधिकारी राम प्रीत दास का अहम भूमिका रही है।




