नप ईओ को नगर क्षेत्र में खुले में मांस,मछली के बिक्री को रोक लगाने का दिया सख्त निर्देश–पीजीआरओ
नप ईओ को नगर क्षेत्र में खुले में मांस,मछली के बिक्री को रोक लगाने का दिया सख्त निर्देश–पीजीआरओ

बिहार डेस्क/भास्कर दिवाकर
बगहा।अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बगहा राजीव कुमार द्वारा नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बगहा सरोज कुमार को बगहा नगर परिषद अंतर्गत खुले में मांस,मछली के बिक्री को ढककर बेचने का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया हैं।वही परिवादी रवि उपाध्याय ग्राम-मलकौली, प्रखण्ड-बगहा-2 द्वारा विगत 24 जुलाई 2024 को अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बगहा में शिकायत दर्ज किया गया था कि बगहा नगर परिषद् अंतर्गत खुले में मांस मछली के बिक्री को रोक लगाने का नगर परिषद को आदेश दिया जाय।सुनवाई की तिथि 16 अगस्त 2024 को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बगहा ने प्रतिवेदन के माध्यम से बताया कि नगर परिषद् बगहा अंतर्गत मांस,मछली आदि की खुले में बिक्री को रोकने हेतु दुकानदारों को नोटिस करते हुए काला कपडा़ का भी वितरण किया गया है।वर्तमान में मांस,मछली एवं खाद्य पदार्थों की बिक्री खुले में नहीं की जा रही है। सुनवाई के दौरान लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बगहा (राजीव कुमार) एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद,बगहा द्वारा परिवादी रवि उपाध्याय को आदेश की कॉपी हस्तगत कराई गई।

