UP Widow Pension Yojana
विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें? 2025,

How to apply UP Vidhwa Penshan
विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें? 2025,

How to apply Vidhwa Pension :- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के सभी विधवा और निराश्रित महोलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ प्रदेश की लगभग 33 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है यदि आप एक विधवा महिला है या आपके आसपास कोई भी विधवा महिला है तो उसे इस योजना के विषय मे जानकारी देकर आप उसकी मदद और सहयोग कर सकते है।
कैसे करें विधवा पेंशन योजना में आवेदन?
योजना का नाम | निराश्रित विधवा पेंशन योजना। |
राज्य- | उत्तर प्रदेश |
योजना का उद्देश्य | निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
आर्थिक लाभ | 1000/-रु प्रतिमाह पेंशन। |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
UP Widow Pension Yojana क्या है?
UP Widdow Penshan yojana की शुरुआत विधवा व निराश्रित महिलाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रतिमहिना पेंशन के तौर पर दी जाती है , इस योजना का लाभ आधार डीबीटी के माध्यम से सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। यह योजना सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से लाभान्वित महिलाएं सरकार की मदद से अपना जीवन यापन करती है। सरकार द्वारा निराश्रित महिलाओं को 1000/- रुपये प्रतिमाह की धनराशि पेंशन के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में सरकार द्वारा दी जाती है। इस योजना से महिलाओं के खाते में तीन – तीन महीने में 3000- 3000 रुपये की धनराशि पात्र महिलाओं के खाते में भेजी जाती है।
UP Widow Pension Yojana पात्रता।
आवेदिका विधवा महिला उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
आवेदिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आय विवरण – आवेदिका एवम उसके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों के आधार पर 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। नही तो आवेदिका इस योजना की पात्र नही होंगी।
यदि आवेदिका प्रदेश सरकार की अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित है तो वह इस योजना की पात्र नही होंगी।
UP Widow Pension Yojana 2025 दस्तावेज।
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र(केवल Sc/St या OBC के लिए)
निवास प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
फैमिली कार्ड
UP Widow Pension Yojana Apply Online 2025
आवेदक को सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
इसके बाद आपको निराश्रित महिला पेंशन पर क्लिक करना है।
- अब New Tab खुल जाएगी।
- आपको ऑनलाईन आवेदन करें पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने विधवा पेंशन का ऑनलाइन फार्म खुल जायेगा।
- इसके बाद आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी,बैंक डिटेल,इनकम डिटेल और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है।
इसके बाद आपको Submit बटन को क्लिक करना है।
- अब आपका आवेदन फार्म सबमिट हो गया है और आपको आपके मोबाइल नम्बर पर एक रजिस्ट्रेशन नम्बर मिल जाएगा जिसे आपको एक डायरी में नोट कर लेना है।
- इसके बाद आपको आवेदक लॉगिन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने Login पेज खुल जायेगा जिसमे आपको पेंशन स्कीम, रजिस्ट्रेशन नम्बर और मोबाइल नम्बर भरकर Send OTP पर क्लिक करना है।
अब आपको OTP वेरीफाई करना है और Login बटन को क्लिक करके Login करना है।
इसके बाद आपके सामने Dashboard आ जायेगा।3 - अब आपको STEP-II Edit/Lock Application Form पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको फरम्बकी जांच करना है और गिर final Submit के बटन को प्रेस करके है। - इसके बाद आपको STEP- II Aadhaar Autenticaton पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको अपने आधार नम्बर को वेरीफाई करना है।
अब आपको Print Application पर क्लिक करके अपना प्रिंटआउट निकाल लेना है।
UP Widow Pension Yojana
आवेदन के प्रिंटआउट को कहाँ जमा करें?
अगर अपने यह आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया है तो आपको यह प्रिंटआउट और संबंधित सभी दस्तावेजों की छाया प्रति विकास खंड कार्यालय में जमा करना है। और अगर आपने यह आवेदन शहरी क्षेत्र के लिए किया है तो आपको यह प्रिंटआउट और संबंधित सभी दस्तावेजों की छाया प्रति उप उप जिलाधिकारी कार्यालय(SDM Office) में जमा करना है।
UP Widdow Penshan yojana apply online 2025 Direct link – sspy-up.gov.in