बगहा पुलिस जिला के पांच मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को सुनाई कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा
बगहा पुलिस जिला के पांच मामलों में न्यायालय से अभियुक्तों को सुनाई कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा
रामनगर थाने के चार व वाल्मीकिनगर थाने के एक मामले में सुनाई गई है सजा ।
निज संवाददाता
बगहा। बगहा पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में कोर्ट पदाधिकारी लोक अभियोजकों एवं अभियोजन शाखा के पदाधिकारी एवं कर्मियों के कठिन परिश्रम एवं लगातार गवाहों का न्यायालय में ससमय उपस्थापित कराने व अभियोजन साक्ष्यों को मजबूती से रखने के फल स्वरुप एक माह के भीतर न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को सश्रम कारावास एवं जुर्माना का दंड दिया गया है । इस दौरान रामनगर थाना कांड संख्या 217/ 20 धारा 8 पास्को एक्ट के तहत अभियुक्त मलिकार दीवान साकिन मेघवाल निवासी को तीन फरवरी को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 5000 रुपए जुर्माना देने का सजा सुनाई गई है। तथा पीड़िता को 50,000 रुपया प्रतिकर देने का आदेश हुआ है। वही रामनगर थाना कांड संख्या 150/22 धारा 8 पास्को एक्ट के तहत अभियुक्त मोहन साह साकिन मुड़िला निवासी को दिनांक 13 फरवरी को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 5000 रुपया जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। वही रामनगर थाना कांड संख्या 48/14 धारा 376, पास्को एक्ट के तहत अभियुक्त मुस्लिम मियां ग्राम गुदगुदी निवासी को दिनांक 21 फरवरी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000 रुपया जुर्माना लगाया गया है। वही रामनगर थाना कांड संख्या 5/23 एनडीपीएस नंबर 11/23 धारा 20 (बी) 2ए एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त संतोष उर्फ मिट्टू जयसवाल साकिन मुजरा, प्रमोद राय साकिन सिलवटिया बड़गो थाना रामनगर निवासी को न्यायालय द्वारा 6 फरवरी को एक- एक माह कारावास एवं 8000- 8000 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है। उधर वाल्मिकीनगर थाना कांड संख्या 116/23 एनडीपीएस नंबर-02/24 धारा 20( बी) 2 ए, 23 ए एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त शाहिद दीन मियां साकिन मिरकोट थाना व जिला सांगाया गंढकी प्रदेश नेपाल निवासी को न्यायालय द्वारा दिनांक 19 फरवरी को तीन माह कारावास एवं 12000 रूपए अर्थदंड लगाया गया है।