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अपहरण-हत्या, पॉक्सो मामले में दोषी को उम्रकैद।

अपहरण-हत्या और पॉक्सो मामले में दोषी को उम्रकैद।

पॉक्सो एक्ट समेत चार धाराओं में सजा, 75 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

बिग अपडेट,बगहा। पटखौली थाना क्षेत्र से जुड़े अपहरण एवं हत्या के मामले में अनन्य विशेष न्यायालय, रेप एवं पॉक्सो, बेतिया (पश्चिम चंपारण) ने दोषी जीतेन्द्र यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को अलग-अलग सजा सुनाते हुए कुल 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला 22 सितंबर 2026 को सुनाया गया।जानकारी के अनुसार, पटखौली थाना कांड संख्या 889/22 में पोखरभिंडा निवासी जीतेन्द्र यादव, पिता केश्वर यादव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 363, 302/34, 201/34 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों को एकत्र कर गहन अनुसंधान किया गया। अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में अंतिम आरोप पत्र समर्पित किया था।मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे त्वरित विचारण में रखा गया। पुलिस अधीक्षक, बगहा राजेश कुमार द्वारा भी कांड का स्वयं अनुश्रवण किया जा रहा था। न्यायालय में आरोप गठन के बाद मामले की सुनवाई हुई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया गया।न्यायालय ने आईपीसी की धारा 363 के तहत सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।इसके अलावा धारा 201/34 के तहत सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर क्रमशः तीन माह और दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।पुलिस के अनुसार, मामले में वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया था। अभियुक्त को दोषसिद्ध कराने में लोक अभियोजक जयशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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