30 साल पुराने मामले में सजा, अवैध हथियार केस में आरोपी को 1 साल 4 माह की कैद।
30 साल पुराने मामले में सजा, अवैध हथियार केस में आरोपी को 1 साल 4 माह की कैद।
बिहार डेस्क,बगहा। पुलिस जिला बगहा के चौतरवा थाना कांड संख्या 172/96 (दिनांक 13.12.1996) से जुड़े अवैध हथियार मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।अनु० न्यायालय दंडाधिकारी,बगहा, पश्चिम चम्पारण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, पुलिस गवाही एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर नामजद अभियुक्त मोतीलाल राम के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया गया। इसके तहत न्यायालय ने दिनांक 18 अप्रैल 2026 को अभियुक्त को एक वर्ष चार माह का सश्रम कारावास एवं 6,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।उक्त आशय की जानकारी प्रभारी पुलिस अधीक्षक, बगहा निर्मला कुमारी ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी करके दी।उन्होंने आगे बतायी कि अभियुक्त पूर्व में ही कारावास की अवधि जेल में बिता चुका है, इसलिए अब उसे केवल अर्थदंड जमा करना होगा।उन्होंने यह भी बतायी कि अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन पदाधिकारी डॉ. अनीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं


