झाँसी : गैर पंजीकृत कोचिंग सेंटरों पर होगी कार्यवाही : D.M-*

*झाँसी : गैर पंजीकृत कोचिंग सेंटरों पर होगी कार्यवाही : D.M-*

(ब्यूरो रिपोर्ट-अमित मिश्रा,जिला-झाँसी,उत्तर प्रदेश)
*कोचिंग सेंटर संचालकों के पास फायर/JDA की NOC है तो तत्काल पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें : जिलाधिकारी-*
*कोचिंग सेंटर संचालकों को दिया 01 माह का समय और फायर तथा JDA की NOC प्राप्त कर कोचिंग सेंटर करें संचालित अन्यथा होगा सील : D.M-*
*बैठक में अनुपस्थित कोचिंग सेंटर संचालकों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश-*
*फायर NOC के लिए कैसे करें आवेदन की जानकारी मोबाइल नंबर-09454418431 से प्राप्त कर सकते हैं कोचिंग सेंटर संचालक-*
*विभिन्न थानों से भी कोचिंग सेंटर संचालन की ली जाएगी जानकारी और टीम करेगी जाँच-*
*कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी में चलेगा विशेष अग्नि सुरक्षा जाँच अभियान : D.M-*
झाँसी जिले के जिलाधिकारी-गौरांग राठी (IAS) ने जनपद लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में विगत माह (दिनाँक-22 जून 2026) को घटित हुई दुःखद अग्निकांड की घटना का संज्ञान लेते हुए जनपद में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं एवं आम जनमानस की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है तथा शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अग्निशमन मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है….
कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में जिलाधिकारी-गौरांग राठी ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया है कि तत्काल प्रभाव से आवश्यकतानुसार विशेष जाँच दलों का गठन कर जनपद के समस्त कोचिंग सेंटरों और कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक लाइब्रेरी में सघन अग्नि सुरक्षा जांच अभियान संचालित किया जाए और यह विशेष अभियान निरंतर चलाया जाए….
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान संस्थानों में स्थापित अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं उनकी क्रियाशील स्थिति का गहन परीक्षण किया जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो तथा निकास मार्ग किसी भी प्रकार के अवरोध से मुक्त हों। उन्होंने कहा कि अधिकांश अग्नि दुर्घटनाएं विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण होती हैं, इसलिए सभी प्रतिष्ठानों में विद्युत वायरिंग एवं विद्युत सुरक्षा मानकों की विशेष रूप से जांच की जाए, जिससे संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।इसके अतिरिक्त संस्थानों द्वारा प्राप्त फायर NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की वैधता एवं अनुपालन की भी जाँच की जाए तथा वैद्यता समाप्त होने पर सेंटर सील किया जाए….
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी-गौरांग राठी ने उपस्थित कोचिंग सेंटर संचालकों से कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य केवल निरीक्षण करना नहीं,बल्कि जनपद के सभी शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सुरक्षा संस्कृति को विकसित करना तथा संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करना है।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान के प्रभावी एवं पारदर्शी संचालन के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही क्षम्य नहीं होगी….
बैठक में डी०एम०-गौरांग राठी ने अनुपस्थित कोचिंग सेंटर संचालकों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए,ऐसे कोचिंग सेन्टर जिनके पास फायर/JDA की NOC है उन्हें तत्काल उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन नियमावली-2002 में पंजीकरण कराए जाने के निर्देश दिए।इसके अतिरिक्त ऐसे कोचिंग सेंटर जिनके पास अभी तक JDA और फायर NOC नहीं है,उन्हें 10 दिन में आवेदन करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि यदि कोचिंग सेंटर किराए के भवन में है तो भवन स्वामी को फायर और JDA से NOC प्राप्त करना होगा अन्यथा कोचिंग सेंटर सील कर दिया जाएगा….
जिलाधिकारी-गौरांग राठी ने बैठक में उपस्थित कोचिंग सेन्टर संचालकों को फायर NOC प्राप्त करने के लिए https//niveshmitra.up.nic.in लॉग इन कर आवेदन कर सकते हैं।इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि प्रभारी (फायर स्टेशन)-अनिल कुमार (मोबाइल-09454418431) पर भी NOC प्राप्त करने हेतु आवेदन कैसे करें की जानकारी ली जा सकती है….
बैठक में क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर-सुशील बाबू ने उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन नियमावली-2002 कि बिंदुवार जानकारी दी और उन्होंने कहा,प्रत्येक कोचिंग संस्थान का पंजीकरण कराना आवश्यक है।बिना पंजीकरण के कोचिंग का संचालन नहीं किया जा सकता। उन्होंने पंजीकरण शुल्क,पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा प्रत्येक नयी शाखा के लिए अलग पंजीकरण आवश्यक है कि जानकारी दी।इसके अतिरिक्त उन्होंने पता बदलने पर प्रमाण पत्र खो जाने पर,आवश्यक अभिलेख सहित संचालकों की जिम्मेदारी के संबंध में भी विस्तृत जानकारी संचालकों को दी….
बैठक में मुख्य अग्निशमन अधिकारी-आर०के०राय ने फायर सेफ्टी उपकरण के संचालन कि विधिवत जानकारी एवं प्रैक्टिकल करके प्रदर्शित किया….
बैठक में उपाध्यक्ष (JDA)-हिमांशु गौतम और ADM (वित्त एवं राजस्व)-श्रीमती पल्लवी मिश्रा तथा नगर मजिस्ट्रेट-प्रमोद झा एवं C.F.O-आर०के०राय,आपदा विशेषज्ञ-धीरज पाठक,कोचिंग पंजीयन समिति प्रभारी-प्रोफेसर संजीव मिश्रा,सदस्य-डॉ०अजय शंकर यादव,नागरिक सुरक्षा संगठन से श्रीमती शिखा शर्मा, सुश्री प्रगति शर्मा,बृजेन्द्र शर्मा सहित अन्य कोचिंग सेंटर संचालक उपस्थित रहे।

