
बड़ी खबर। बिहार ,पश्चिमी चंपारण
बगहा में शराबबंदी कानून के मामले में दो अभियुक्तों को 5-5 वर्ष की सजा,1-1 लाख का लगा जुर्माना।
पश्चिमी चंपारण
बगहा। बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश, उत्पाद कोर्ट, बगहा (पश्चिमी चंपारण) ने भैरोगंज थाना कांड संख्या 97/24, धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत नामजद दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।दोषी अभियुक्तों में मोहनलाल उराँव, पिता तेजा उराँव तथा राजकुमारी देवी उर्फ रस कुमारी, पति स्व. कैलाश उराँव, दोनों निवासी मदरहनी, थाना भैरोगंज, जिला पश्चिमी चंपारण शामिल हैं।
घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले को त्वरित विचारण के लिए रखा गया था। इस कांड का अनुश्रवण पुलिस अधीक्षक,बगहा राजेश कुमार द्वारा स्वयं किया जा रहा था। विचारण के दौरान आरोप गठन के बाद माननीय न्यायालय ने दोनों नामजद अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।अभियुक्तों को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


