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बगहा: पॉक्सो कांड में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास, 66 हजार जुर्माना।

बगहा: पॉक्सो कांड में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास, 66 हजार जुर्माना।

बिहार डेस्क,बगहा।बगहा पुलिस की चार्जशीट और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायालय (बलात्कार एवं पॉक्सो) बेतिया ने बगहा महिला थाना कांड सं०-02/25, पॉक्सो वाद सं०-202/25 में आरोपी निरगुन राम को दोषी करार दिया। आरोपी तीजा नगर, वार्ड-01, पटखौली थाना क्षेत्र का निवासी है।वही घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बगहा निर्मला कुमारी ने इस कांड को त्वरित विचरण के अंतर्गत रखते हुए कांड का अनुश्रवण स्वयं कर रही थी। आरोप गठन कर न्यायालय द्वारा नामजद अभियुक्त को बी०एन०एस धारा 65 (2) में 20 साल का कठोर कारावास एवं, बीस हज़ार का (20000) अर्थदंड एवं धारा 126 (2) बीएनएस में 1 माह की सजा एवं एक हजार (1000) का अर्थदंड एवं धारा 115 (2) बीएनएस मे 1 साल का सजा एवं पांच हजार (5000) रुपया का अर्थदंड एवं धारा 4 पोक्सो एक्ट में 20 साल का कठोर कारावास की सजा एवं बीस हजार (20000) अर्थदंड एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल का कठोर कारावास एवं बीस हजार (20000) का अर्थदंड कुल 66000 का अर्थदंड नहीं देने पर नौ माह बीस दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजा साथ साथ चलेगी एवं पीड़िता को 3 लाख रुपया प्रतिकर दिया जाएगा।अभियुक्त को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जयशंकर तिवारी की अहम भूमिका रही है।

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