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विशेष न्यायालय ने बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट मामले में एक अभियुक्त को 20 साल की कठोर कारावास और 85,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

विशेष न्यायालय ने बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट मामले में एक अभियुक्त को 20 साल की कठोर कारावास और 85,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

—-अभियुक्त को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जयशंकर तिवारी का अहम भूमिका रही है।

बिहार डेस्क,बगहा।बगहा पुलिस की कार्रवाई के बाद विशेष न्यायालय ने गोवर्धना थाना के नामजद सूरज कुमार को बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट मामले में 20 साल की कठोर कारावास और 85,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पीड़ित को 5 लाख रुपये का प्रतिकर दिया जाएगा।उक्त जानकारी प्रभारी पुलिस अधीक्षक, बगहा निर्मला कुमारी ने गुरुवार को प्रेस रिलीज करके दी।उन्होंने बतायी कि बगहा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर विशेष न्यायालय (बलात्कार एवं पॉक्सो) बेतिया प० चम्पारण द्वारा गोवर्धना थाना काण्ड सं०-03/24, पॉक्सो वाद सं०-218/24, धारा-376 भा०द०वि० एवं 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपित नामजद अभियुक्त सूरज कुमार, पे० अखिलेश महतो, सा० बखरी बाजार गोबर्धना डुमरी, थाना-गोवर्धना,जिला प० चम्पारण के विरुद्ध दर्ज किया गया। उन्होंने बतायी कि घटना की गंभीरता को देखते हुए इस कांड को त्वरित विचारण के अंतर्गत रखते हुए कांड का अनुश्रवण स्वयं कर रहे थे। आरोप गठन कर न्यायालय द्वारा नामजद अभियुक्त को बीस साल का कठोर कारावास एवं पचासी हजार (85,000 ₹) रुपया का अर्थदंड की सजा सुनाई गई और पीड़ित को पांच लाख रुपया प्रतिकर दिया जाएगा।प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने बतायी की अभियुक्त को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जयशंकर तिवारी का अहम भूमिका रही है।

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