
झाँसी R.P.F द्वारा गिरफ़्तार किए गए रेलवे संपत्ति चोरी से सबंधित 03 आरोपियों को 02-02 वर्ष की सज़ा-

(ब्यूरो रिपोर्ट-अमित मिश्रा,झाँसी/यू०पी०)
झाँसी : दाण्डिक वाद संख्या-2492/2012 (मुकदमा अपराध संख्या-02/2012) की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,रेलवे झाँसी के पीठासीन अधिकारी-प्रतीक त्रिपाठी ने धारा-03 रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम-1966 के अंतर्गत 03 आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 02-02 वर्ष के साधारण कारावास और 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।अर्थदण्ड अदा ना करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 20-20 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।दोषसिद्ध अभियुक्तों में संजय कुशवाहा,पुत्र-दमरू कुशवाहा,निवासी-ग्राम धरूआपुरा,थाना रक्सा (जिला-झाँसी) छोटू साहू,पुत्र-रामप्रकाश साहू,निवासी-दीनदयाल नगर,थाना सीपरी बाजार (जिला-झाँसी) तथा पंकज वर्मन,पुत्र-प्रेमलाल निवासी-मसीहागंज,थाना सीपरी बाजार (जिला-झाँसी) शामिल हैं….
उक्त प्रकरण “वर्ष 2012” से रेलवे न्यायालय में विचाराधीन था।बीते वर्ष (दिनाँक-31 मई 2012) को खातीबाबा रोड,दीनदयाल नगर स्थित ‘माँ जगदम्बा स्क्रेप’ नामक कबाड़ की दुकान से लगभग 01 टन रेलवे सम्पत्ति बरामद की गई थी।बरामद सम्पत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 35 हजार रुपये आंकी गई थी….
इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल (R.P.F) पोस्ट,स्टोर में मुकदमा दर्ज किया गया था।न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी-सुरेन्द्र कुमार तिवारी और भूपेश सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।



