

झाँसी जनपद में अवैध और चकाचौंध पैदा करने वाली अतिरिक्त लाइटों के विरुद्ध संचालित होगा संयुक्त अभियान : ARTO-हेमचन्द गौतम-
फिटिंग करने वाले गैरेज,एक्सेसरी शॉप और डीलरों के विरुद्ध भी होगी कार्यवाही-
(ब्यूरो रिपोर्ट-अमित मिश्रा,झाँसी,उ०प्र०)
झाँसी जनपद परिवहन विभाग के ARTO-हेमचंद गौतम ने बताया कि जनपद में रात के समय चैकिंग के दौरान एक तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ वाहन स्वामी अपनी कार,जीप,थार और अन्य मोटर वाहनों में निर्माता (फैक्ट्री) द्वारा अनुमोदित लाइटों के अतिरिक्त अत्यधिक तीव्र प्रकाश वाली L.E.D लेज़र लाइट अथवा अन्य प्रकार की अतिरिक्त लाइटें लगवा रहे हैं और इन लाइटों से रात्रि के समय सामने से आने वाले वाहन चालकों की आँखों पर तीव्र चकाचौंध पड़ती है,जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।ऐसे अतिरिक्त प्रकाश उपकरण (मोटर वाहन अधिनियम-1988) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप अनुमन्य नहीं हैं।इस प्रकार के अनधिकृत परिवर्तन सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं….
ARTO-हेमचंद गौतम ने कहा कि जनपद में इस समस्या के प्रभावी निराकरण हेतु परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा शीघ्र ही संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा अभियान के दौरान वाहनों में फैक्ट्री फिटेड व्यवस्था से अतिरिक्त एवं प्रतिबंधित लाइटें लगाने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी….
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा की ऐसे उपकरणों की फिटिंग करने वाले गैरेज,एक्सेसरी शॉप एवं डीलरों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार चालान तथा लाइटों को हटाने की कार्यवाही तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी….
उन्होंने सभी वाहन स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने वाहनों में लगी अनधिकृत एवं चकाचौंध पैदा करने वाली अतिरिक्त लाइटों को तत्काल हटवा लें तथा केवल निर्माता द्वारा स्वीकृत एवं नियमों के अनुरूप प्रकाश व्यवस्था का ही उपयोग करें….
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।आपका एक छोटा-सा निर्णय किसी अन्य व्यक्ति का जीवन बचा सकता है।
(परिवहन विभाग,झाँसी द्वारा जनहित में जारी)
